सीआरपीसी की धारा 498 क्या है? – What is Section 498 CrPC in Hindi?
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सीआरपीसी की धारा 498 क्या है? – What is Section 498 CrPC in Hindi?

सीआरपीसी की धारा 498 क्या है? – CrPC ki dhara 498 kya hai? – What is section 498 of CrPC? – What is Section 498 of CrPC i.e. Criminal Procedure Code? – Dand Prakriya Sanhita Dhara 498.

आज हम आपको दंड प्रक्रिया सहित की धारा 498 के बारे में विस्तार से बताने वाले है इसलिए यदि आप भी इस धारा के बारे में सारी जानकारी चाहते है तो आप नीचे इसे पढ़ सकते है।

सीआरपीसी की धारा 498 क्या है?

एस 498 – “एक विवाहित महिला को फुसलाना या ले जाना या आपराधिक इरादे से हिरासत में लेना” –

“जो कोई भी किसी भी महिला को, जो है और जिसे वह जानता है या विश्वास करने का कारण है कि वह किसी अन्य पुरुष की पत्नी है, उस पुरुष से, या किसी ऐसे व्यक्ति से, जो उस पुरुष की ओर से उसकी देखभाल कर रहा है, ले जाता है या फुसलाता है, इस आशय से कि वह किसी भी व्यक्ति के साथ अवैध संभोग कर सकती है, या ऐसी किसी भी महिला को इस इरादे से छुपा सकती है या हिरासत में ले सकती है, उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास की सजा दी जाएगी, जिसे दो साल तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना, या दोनों के साथ।

अपराधसजासंज्ञेयजमानतविचारणीय
विवाहित स्त्री को आपराधिक आशय से बहला – फुसलाकर दूर ले जाना, या निरुद्ध रखना |साल के लिए कारावास या जुर्माना  या दोनोंगैर – संज्ञेयजमानतीयकोई भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय (ट्रायल किया जा सकता)

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